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मनी लांड्रिंग मामला: सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती, अब सुप्रीम कोर्ट ने ED को भेजा नोटिस

Tue, 11 Oct 2022 02:49 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 11 Oct 2022 02:49 PM IST
सार

 दिल्ली हाई कोर्ट में मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

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Supreme Court issues notice to ED on AAP leader  Satyendar Jain plea challenging the Delhi HC order
सत्येंद्र जैन - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले की आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है। दरअसल,  दिल्ली हाई कोर्ट ने मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया  था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।  कोर्ट के प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को दूसरे न्यायाधीश के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली ईडी की याचिका को अनुमति दे दी थी। इसके बाद इस मामले को विशेष न्यायाधीश विकास ढल को स्थानांतरित कर दिया गया। पहले मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने की थी।

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2017 में दर्ज हुआ था मामला
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज किया था। दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने 2017 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए मनी लान्ड्रिंग का आरोप है।
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पक्षपात की संभावना को लेकर जैन ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख
जैन ने ‘‘पक्षपात की संभावना’’ को लेकर किसी अन्य न्यायाधीश को धनशोधन मामला स्थानांतरित करने के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के 23 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। जैन इस मामले में फिलहाल जेल में हैं।
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