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सुप्रीम कोर्ट: एनआरसी की पूरक सूची में शामिल लोगों को आधार कार्ड जारी करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी
Mon, 11 Apr 2022 05:10 PM IST
गौरव पाण्डेय
राजीव सिन्हा, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Mon, 11 Apr 2022 05:10 PM IST
सार
याचिका के अनुसार दिसंबर 2017 में प्रकाशित पहली एनआरसी सूची में शामिल व्यक्तियों को अपने आधार कार्ड प्राप्त हो गए हैं जबकि पूरक सूची में शामिल व्यक्तियों को अभी तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : पीटीआई (फाइल)
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें उन 27 लाख लोगों को आधार कार्ड जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्हें अगस्त 2019 में प्रकाशित असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की पूरक सूची में जोड़ा गया था।
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अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) से राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की ओर से दायर इस याचिका पर न्यायाधीश यूयू ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील बिश्वजीत देब ने पीठ से कहा कि मामले में मुद्दा यह है कि क्या जिन लोगों के नाम दूसरी एनआरसी सूची में शामिल हैं, उन्हें उनके आधार कार्ड से वंचित किया जा सकता है? उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या फिलहाल 27.43 लाख है।
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उन्होंने कहा कि ाउन्होंने कहा कि मेरी सीमित प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को आधार कार्ड जारी किया जाए।
देब ने कहा कि आधार से इनकार करना बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी जरूरतों से वंचित करना है। देब की दलीलों से संतुष्ट होकर पीठ ने इस मामले का परीक्षण करने का निर्णय लिया है।