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Supreme Court: जयपुर का ऐतिहासिक टाउन हॉल राजपरिवार को देने की मांग, याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस
Mon, 02 Jun 2025 02:35 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 02 Jun 2025 02:35 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के राजपरिवार की अपील पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजपरिवार ने टाउन हॉल में ढांचागत निर्माण पर रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। जानिए क्यों और क्या है ये मामला
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस राजमाता पद्मिनी देवी, दिया कुमारी और सवाई पद्मनाभ सिंह की याचिका पर जारी किया गया है। याचिका में जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल में ढांचागत बदलाव पर रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है। याचिका में राज परिवार का दावा है कि टाउन हॉल उनकी निजी संपत्ति है, जिस पर जयपुर के महाराज का अधिकार है।
राज परिवार ने दावा किया है कि टाउन हॉल को उनके द्वारा राज्य सरकार को बतौर विधानसभा इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस के आधार पर दिया गया था। अब राज्य विधानसभा नई इमारत में शिफ्ट हो गई है, जिसके चलते लाइसेंस निरस्त हो गया है। ऐसे में राज परिवार ने फिर से टाउन हॉल का कब्जा राज परिवार को देने की मांग की है।
ये भी पढ़ें- SC: असम में विदेशियों के निर्वासन से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा- याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं
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बुलडोजर कार्रवाई में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर में बाटला हाउस इलाके में एक ध्वस्तीकरण नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकरण के पास जाने की सलाह दी है। बाटला हाउस इलाके में रहने वाले 40 संपत्ति मालिकों ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टाल दी है।
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राज परिवार ने दावा किया है कि टाउन हॉल को उनके द्वारा राज्य सरकार को बतौर विधानसभा इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस के आधार पर दिया गया था। अब राज्य विधानसभा नई इमारत में शिफ्ट हो गई है, जिसके चलते लाइसेंस निरस्त हो गया है। ऐसे में राज परिवार ने फिर से टाउन हॉल का कब्जा राज परिवार को देने की मांग की है।
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बुलडोजर कार्रवाई में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर में बाटला हाउस इलाके में एक ध्वस्तीकरण नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकरण के पास जाने की सलाह दी है। बाटला हाउस इलाके में रहने वाले 40 संपत्ति मालिकों ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टाल दी है।
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