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supreme court issue notice to delhi lt gov office on aap mayor candidate shelly oberoi mcd election
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Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को भेजा नोटिस, मेयर चुनाव पर मांगा जवाब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Wed, 08 Feb 2023 02:27 PM IST
सार
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सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को नोटिस जारी किया है और मेयर चुनाव पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत एलजी ने नामित सदस्यों को मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया है।
दरअसल, शैली ओबेरॉय की याचिका में नगर निकाय के लिए महापौर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक उनसे जवाब मांग रही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सदन का सत्र तीन बार बुलाया गया, लेकिन महापौर का चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें कई आपत्तियां हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही हैं। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है। पीठ ने सिंघवी की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी।
बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हुए करीब दो महीने का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। दरअसल एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है और आम आदमी पार्टी को 134 सीटों पर जीत मिली है। वहीं 15 साल से दिल्ली एमसीडी में काबिज भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई हैं। विवाद इस बात पर है कि एलजी वीके सक्सेना ने 10 पार्षद मनोनीत किए हैं। उप राज्यपाल द्वारा मनोनीत पार्षदों को एल्डरमैन कहा जाता है। उपराज्यपाल ने इस मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार भी दिया है।
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल ने चुनी हुई सरकार को मनोनीत कर भाजपा कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन मनोनीत कर दिया है। हालांकि उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी के इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है।
उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उपराज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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