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Supreme Court: ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका

Mon, 24 Jul 2023 06:24 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 24 Jul 2023 06:24 AM IST
सार

वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने को छोड़कर बाकी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 

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Supreme Court hearing against gyanvapi survey today
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ani

विस्तार

वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने को छोड़कर बाकी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मसाजिद कमेटी ने सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। 

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शुक्रवार को, वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 16 मई, 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया। था। हालांकि, आदेश में सर्वे से परिसर के वजूखाने को बाहर रखा गया, जिसे शीर्ष अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया है। 
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सितंबर 2022 में ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रोक का हवाला देते हुए, मस्जिद समिति- अंजुमन इंतजामिया मसाजिद (एआईएम) ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में एक ऑनलाइन विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार को याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं।
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सुप्रीम अदालत और कानून पर पूरा भरोसा
सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि बीते 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में स्थित फव्वारे की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब उसके अगल-बगल के क्षेत्र का एएसआई से सर्वे का आदेश जिला अदालत ने दिया है। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह गंभीर मसला है। इसमें जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। जिला अदालत को बताया भी गया था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। देश की सुप्रीम अदालत और कानून पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ अन्याय नहीं होगा।

एएसआई को सोमवार सौंपी जाएगी अदालत के आदेश की प्रति
 ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़कर) के सर्वे संबंधी जिला जज की अदालत के आदेश की प्रति सोमवार को हिंदू पक्ष की ओर से सारनाथ स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के कार्यालय में दी जाएगी। यह जानकारी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने दी है। उनका कहना है कि जरूरी औपचारिकताएं शनिवार को पूरी कर ली गईं।

सोमवार को अदालत के आदेश की प्रति एएसआई के स्थानीय अधिकारियों को सौंपकर उनसे वादी और प्रतिवादी पक्ष की बैठक बुलाकर सर्वे का काम जल्द शुरू कराने की मांग की जाएगी। अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारी प्राथमिकता में ज्ञानवापी में एएसआई से सर्वे शुरू करा कर वैज्ञानिक तरीके से वास्तविक तथ्यों को सामने लाना है।


चार अगस्त तक अदालत को सौंपनी है रिपोर्ट
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़कर) का सर्वे करने का आदेश एएसआई को दिया है। सर्वे रिपोर्ट चार अगस्त तक अदालत में जमा करनी है। सात पेज के आदेश में अदालत ने कहा है कि इमारत की संरचना को नुकसान पहुंचाए बगैर वैज्ञानिक तरीके से जांच करनी है। यह बताना है कि क्या मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है?

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