फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court GST Act Arrest should not be on mere suspicion three judge bench

Supreme Court: 'GST कानून के तहत गिरफ्तारी केवल शक आधारित न हो'; पीठ बोली- नागरिकों का उत्पीड़न रोकेगी अदालत

Thu, 09 May 2024 09:38 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 09 May 2024 09:38 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट में जीएसटी कानून से जड़े 281 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो रही है। शीर्ष अदालत में दंडात्मक प्रावधानों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। धनशोधन निवारण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, जांच और गिरफ्तारी के लिए एकमात्र शर्त आयुक्त की मंजूरी है।

विज्ञापन
Supreme Court GST Act Arrest should not be on mere suspicion three judge bench
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत गिरफ्तारी के मामले में कहा, सिर्फ संदेह के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि कोई भी गिरफ्तारी महज संदेह के आधार पर नहीं, ठोस सामग्री और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है, उसे मजिस्ट्रेट को सत्यापित करना चाहिए।
विज्ञापन


केंद्र का दावा- जांच एजेंसियां हवा में किसी को गिरफ्तार नहीं करतीं
जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने कहा, उचित तरीके से पूछताछ और कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन के बाद ही कोई गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस सामग्री के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, उसे आयुक्त की तरफ से प्रमाणित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू पैरवी कर रहे थे। शीर्ष अदालत की टिप्पणी पर राजू ने कहा, गिरफ्तारियां उचित सबूतों और सामग्री पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां हवा में किसी को गिरफ्तार नहीं करतीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed