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विचाराधीन कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, 25 फरवरी तक नहीं करना होगा आत्मसमर्पण
Sat, 23 Jan 2021 03:01 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 23 Jan 2021 03:01 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
सुप्रीम कोर्ट ने 2674 विचाराधीन कैदियों के आत्मसमर्पण करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की अवधि को 25 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 लॉकडाउन के चलते इन कैदियों को जमानत दी गई थी, जिन्हें हाईकोर्ट ने 2 से 13 नवंबर, 2020 को चरणबद्ध तरीके से आत्मसमर्पण करने को कहा था।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक को बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 29 अक्तूबर को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा, 29 अक्तूबर को पारित अंतरिम आदेश को 25 फरवरी, 2021 तक बढ़ाया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
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