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सुप्रीम कोर्ट का जेपी इन्फ्राटेक मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

Fri, 02 Aug 2019 01:44 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Fri, 02 Aug 2019 01:44 PM IST
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Supreme Court gives stay order in Jaypee Infratech case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
उच्चतम न्यायालय ने कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक के लिये नये सिरे से बोली आमंत्रित करने के राष्ट्रीय कंपनी ला अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ जेपी समूह की अपील पर दो सप्ताह यथास्थिति बनाये रखने का शुक्रवार को आदेश दिया।
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न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी की पीठ ने इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश उस वक्त दिया जब उसे बताया गया कि संसद ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
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पीठ ने कहा कि हमने इन संशोधनों को देखा नहीं है, इसे आने दीजिये फिर हम देखेंगे। अपीलीय न्यायाधिकरण ने 30 जुलाई को जेपी इंफ्राटेक के लिये नये सिरे से बोली लगाने की अनुमति दी थी लेकिन इसके प्रवर्तक जेपी समूह को इस नीलामी में भाग लेने से रोक दिया था। 
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नीलामी की नयी प्रक्रिया के लिये न्यायाधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक की समाधान की अवधि 90 दिन के लिये बढ़ा दी थी जिसमें नयी बोलियां आमंत्रित करने के लिये 45 दिन की अवधि भी शामिल थी।
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