पीओके को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज, पूर्व रॉ अधिकारी पर जुर्माना
उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
Supreme Court dismisses with cost of Rs 50000, plea of a former RAW officer, seeking direction to carve out 2 assembly seats in Pakistan occupied Kashmir (PoK) and Gilgit Baltistan. pic.twitter.com/1C57e5pVDH
— ANI (@ANI) July 1, 2019विज्ञापन
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका दायर करने के लिए रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। पीठ ने याचिका को कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया।
याचिका में कहा गया है कि पीओके ओर गिलगित भारत का क्षेत्र है जिसपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में 24 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए हैं। उसमें कहा गया है कि विधानसभा सीटों की भांति ही केंद्र सरकार को पीओके और गिलगित में संसदीय क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया जाए।