फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court dismisses plea, Death sentence continue in Sexual Assault and murder of minor

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, नाबालिग से गैंगरेप व हत्या में फांसी की सजा बरकरार

Fri, 08 Nov 2019 05:12 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Fri, 08 Nov 2019 05:12 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court dismisses plea, Death sentence continue in Sexual Assault and murder of minor
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

कोयंबटूर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मुहर लगा दी। शीर्षकोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस मामले में फैसले पर पुनर्विचार वाली याचिका को खारिज कर दिया। दोषी ने 10 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके भाई की भी हत्या कर दी थी।

विज्ञापन


जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बहुमत (2:1) के आधार पर दोषी मनोहरन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मनोहरन के अपराध को समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला बताया। पीठ ने कहा कि फैसले पर दोबारा विचार करने का कोई आधार नहीं है। गत महीने सुप्रीम कोर्ट ने मनोहरन की फांसी पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि वह पहले उसकी दलील सुनना चाहता है।
विज्ञापन


गत एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी। मामले के मुताबिक, वर्ष 2010 में मनोहरन और सह आरोपी मोहन कृष्णन ने नाबालिग और उसके छोटे भाई को मंदिर के बाहर से अगवा किया और सुनसान जगह पर ले गए। वहां दोनों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद आरोपियों ने भाई-बहन को जहर देकर मारने की कोशिश की। जहर से भी जब वे नहीं मरे तो आरोपियों ने दोनों के हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सह आरोपी मोहन कृष्णन की बाद में एनकाउंटर में मौत हो गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed