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अनिल अंबानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के बर्खास्त कोर्ट मास्टर की जमानत याचिका खारिज

Fri, 19 Apr 2019 04:04 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Fri, 19 Apr 2019 04:04 AM IST
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Supreme Court dismisses bail plea of Anil Ambani case
अनिल अंबानी (फाइल फोटो)

पटियाला हाउस कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के बर्खास्त कोर्ट मास्टर तपन कुमार चक्रवर्ती की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तपन पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गलत जानकारी पोस्ट करने का आरोप है।

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सीएमएम मनीष खुराना ने दिल्ली पुलिस की दलीलों से सहमति जताते हुए तपन कुमार चक्रवर्ती को खराब सेहत के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची बीमार है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस ने तीन दिन के रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद बृहस्पतिवार को तपन को कोर्ट में पेश किया। मामले में दूसरे आरोपी को कोर्ट 15 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को 7 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
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पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने उद्योगपति अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के साथ छेड़छाड़ कर उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दोनों को बर्खास्त कर क्राइम ब्रांच को मामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया था। मामला एरिक्सन कंपनी के बकाया भुगतान के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से संबंधित था। 
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रिलायंस कम्यूनिकेशन के मालिक अनिल अंबानी व अन्यों को एरिक्सन कंपनी की बकाया राशि का भुगतान करना था। इस मामले में शीर्ष अदालत के तीन आदेशों में अवमानना की सुनवाई करने के दौरान जस्टिस आरएफ नरीमन की अदालत ने अनिल अंबानी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था लेकिन आरोपियों ने इसे उलट कर पेश नहीं होने की बात लिखकर वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। 

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