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सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई सदस्य के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Mon, 01 Jul 2019 11:40 AM IST
शिल्पा ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: शिल्पा ठाकुर Updated Mon, 01 Jul 2019 11:40 AM IST
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Supreme Court dismisses a plea filed by a leader of the Popular Front of India
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बंगलूरू में आरएसएस के एक कार्यकर्ता की हत्या में पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक सदस्य की कथित संलिप्तता को लेकर उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी है।

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न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक पीठ ने असिम शरीफ की वह याचिका खारिज कर दी। जिसमें उसने अपने खिलाफ हत्या और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आरोप तय करने को चुनौती दी थी।
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गौरतलब है कि 16 अक्तूबर 2016 को बंगलूरू के शिवाजी नगर इलाके में आएसएस के कार्यकर्ता रूद्रेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामले की जांच कर रही है। मामले में शरीफ के अलावा, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोपपत्र तैयार किए गए हैं।
 

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