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SC: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के चुनाव चिह्न आवंटन के अधिकार को रखा बरकरार, रोक लगाने वाली याचिका की खारिज

Mon, 26 Sep 2022 11:59 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 26 Sep 2022 11:59 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग के चुनाव चिह्न आवंटन के अधिकार के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दी।

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Supreme Court dismisses a PIL for Election Commission be barred from allotting symbols
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग के चुनाव चिह्न आवंटन के अधिकार के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दी और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दरअसल, याचिका में  कहा गया था कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान प्रतीकों का दुरुपयोग कर रहे हैं  इसलिए चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित करने से रोक दिया जाए और रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपने इस तरह की भ्रामक याचिका डालकर हमारा समय बर्बाद किया है। इस तरह की याचिका का कोई मतलब नहीं है।

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