सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुरी प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक की मांग
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सुप्रीम कोर्ट ने आज पुरी प्रशासन के विध्वंस अभियान पर रोक लगाने की अपील करने वाली दो याचिकाओं को रद्द कर दिया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तय की है। 12वीं सदी के इस मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर के 75 मीटर के दायरे में सभी ढांचों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस फैसले को बीते दिनों ही राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।
Supreme Court also dismissed two petitions seeking stay on the demolition drive, and fixed the matter for further hearing to September 17. https://t.co/cEBWMZxSPn
— ANI (@ANI) August 27, 2019
इससे पहले अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरिया रणजीत कुमार से कहा कि वह पुरी जगन्नाथ मंदिर जाएं और मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे अनधिकृत निष्कासन अभियान की स्थिति की जांच करें। अदालत ने दोनों से यह भी कहा कि वह इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भी दाखिल करें।