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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुरी प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक की मांग

Tue, 27 Aug 2019 03:54 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Gaurav Pandey Updated Tue, 27 Aug 2019 03:54 PM IST
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Supreme Court dismissed petitions seeking stay on the demolition drive at Puri Jagannath Temple
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज पुरी प्रशासन के विध्वंस अभियान पर रोक लगाने की अपील करने वाली दो याचिकाओं को रद्द कर दिया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तय की है। 12वीं सदी के इस मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर के 75 मीटर के दायरे में सभी ढांचों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस फैसले को बीते दिनों ही राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।

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इससे पहले अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरिया रणजीत कुमार से कहा कि वह पुरी जगन्नाथ मंदिर जाएं और मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे अनधिकृत निष्कासन अभियान की स्थिति की जांच करें। अदालत ने दोनों से यह भी कहा कि वह इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भी दाखिल करें। 

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