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Supreme Court: डीएमके सांसद कनिमोझी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

Thu, 04 May 2023 11:56 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 04 May 2023 11:56 AM IST
सार

कनिमोझी की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम की पीठ ने कनिमोझी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। 

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Supreme court dismiss plea against kanimozhi election news updates
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके सांसद कनिमोझी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कनिमोझी के चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कनिमोझी के तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। जिसके खिलाफ कनिमोझी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की थी। 

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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कनिमोझी
बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने कनिमोझी के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद कनिमोझी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कनिमोझी की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम की पीठ ने कनिमोझी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। 
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बता दें कि कनिमोझी ने साल 2019 में तुत्तुकुड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। कनिमोझी के निर्वाचन को ए सनातन कुमार नामक मतदाता ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कनिमोझी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का उल्लेख नहीं किया था। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने कनिमोझी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी।  

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