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SC: कर्नल सोफिया कुरैशी के डीपफेक वीडियो प्रसारित करने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

Fri, 16 May 2025 01:34 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 16 May 2025 01:34 PM IST
सार

याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने कहा कि वे कर्नल सोफिया के डीपफेक फर्जी वीडियो प्रसारित किए जाने से व्यथित हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने वाली टीम का हिस्सा थीं। याचिकाकर्ता ने कई डीपफेक वीडियो का जिक्र किया।

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Supreme court dismiss PIL alleging circulation of deepfake videos of Col Sofiya Qureshi
सुप्रीम कोर्ट ने की थी कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी के एआई-जेनरेट डीपफेक वीडियो प्रसारित करने के खिलाफ अपील की गई थी। जनहित याचिका में न्यायालय की निगरानी में विशेषज्ञों की समिति बनाने की मांग की गई थी, जो इस तरह के ऑनलाइन कंटेंट से संबंधित मॉडल कानून को ड्राफ्ट करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि ऐसे ही मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी। 
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पीठ ने कहा- हमने सुनवाई की तो दिल्ली उच्च न्यायालय की कई वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी
पीठ ने कहा कि 'हम ये नहीं कह रहे कि यह गंभीर मसला नहीं है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर बीते कुछ वर्षों से सुनवाई कर रहा है। अगर हम भी इस पर सुनवाई शुरू कर देंगे तो दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर सुनवाई रोक देगा, जिससे कई वर्षों की मेहनत बेकार चली जाएगी। ऐसे में ये सही होगा कि आप दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील करें।'
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याचिकाकर्ता ने डीपफेक वीडियो पर जताई नाराजगी
याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने कहा कि वे कर्नल सोफिया के डीपफेक फर्जी वीडियो प्रसारित किए जाने से व्यथित हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने वाली टीम का हिस्सा थीं। याचिकाकर्ता ने कई डीपफेक वीडियो का जिक्र किया। इस पर पीठ ने कहा कि साइबर अपराधी रेगुलेटिंग अथॉरिटी से भी काफी तेज हैं और याचिकाकर्ता जैसे ही अदालत के बाहर जाएंगे तो एक और वीडियो आ जाएगी। पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करे। इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी। 

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