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सुप्रीम कोर्ट : राष्ट्रमंडल खेलों से पहले होटल के लिए दिए प्लॉट की दोबारा नीलामी का आदेश

Wed, 10 Mar 2021 06:33 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 10 Mar 2021 06:33 AM IST
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supreme court directs to re auction of plot given for hotel before Commonwealth Games
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 से पहले पांच सितारा और तीन सितारा होटल के लिए दिए गए प्लॉट की दोबारा नीलामी करने को कहा है।

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शीर्ष अदालत ने नोएडा व निजी कंपनियों के बीच चल रहे विवाद खत्म करते हुए सरकार को तीन महीने के भीतर ताजा ई-नीलामी करने को कहा है।

कोर्ट ने मंगलवार को उस योजना को मंजूरी दी, जिसमें निजी कंपनियों को दिए गए प्लॉट को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) को वापस दिया जाएगा और उन्हें फिर से नीलामी में डाला जाएगा। कंपनियों द्वारा जमा कराई गई राशि को नोएडा द्वारा ब्याज सहित वापस किया जाएगा। 
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जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, नोएडा को तीन महीने के भीतर इन प्लॉट के लिए ई-बोली आमंत्रित करनी होगी, जैसा कि 21 अक्तूबर 2019 को संबंधित संपत्तियों को लेकर किया गया था।
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यह पूरी तरह से नोएडा पर निर्भर होगा कि वह प्लॉट को सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से या उसे किसी और उद्देश्य के लिए बेचना चाहती है, जो उसकी राय में जनहित में हो। बिक्री के तीन महीने के भीतर इससे मिली राशि को प्रत्येक याचिकाकर्ता को दिया जाएगा। पीठ ने मौजूदा स्थिति को कुछ और नहीं बल्कि गतिरोध करार दिया, जिसके कारण प्राधिकरण की बहुमूल्य संपत्ति पूरी तरह से अटकी हुई है। 

क्या है मामला 
नोएडा ने 2006 में खेल मंत्रालय के अनुरोध पर होटल भूखंड आवंटन योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत 25 होटल के निर्माण के लिए प्लॉट को लीज पर देेने का फैसला किया  गया था। इसके तहत 7400 प्रति वर्ग मीटर की रिजर्व राशि रखी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर करने विभिन्न आधार पर लीज को रद्द करने की मांग की गई थी।

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