सुप्रीम कोर्ट: नियमित प्राधिकरण स्थापित होने तक सभी वैधानिक कार्य कर सकती है मुल्लापेरियार बांध की पर्यवेक्षी समिति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 08 Apr 2022 03:39 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट मुल्लापेरियार बांध से जुड़े मुद्दे से उत्पन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 31 मार्च को अदालत ने केंद्र सरकार को एक ‘नोट’ दाखिल कर समय सीमा के बारे में और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के कामकाज शुरू करने के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : पीटीआई (फाइल)