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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court directs that the reconstituted supervisory committee of Mullaperiyar Dam of Kerala can carry out all the statutory functions until a regular authority is established

सुप्रीम कोर्ट: नियमित प्राधिकरण स्थापित होने तक सभी वैधानिक कार्य कर सकती है मुल्लापेरियार बांध की पर्यवेक्षी समिति

Fri, 08 Apr 2022 03:39 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 08 Apr 2022 03:39 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट मुल्लापेरियार बांध से जुड़े मुद्दे से उत्पन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 31 मार्च को अदालत ने केंद्र सरकार को एक ‘नोट’ दाखिल कर समय सीमा के बारे में और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के कामकाज शुरू करने के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा था।

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Supreme Court directs that the reconstituted supervisory committee of Mullaperiyar Dam of Kerala can carry out all the statutory functions until a regular authority is established
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया है कि केरल के मुल्लापेरियार बांध की पुनर्गठित पर्यवेक्षी समिति एक नियमित प्राधिकरण की स्थापना होने तक सभी वैधानिक कार्यों को अंजाम दे सकती है। अदालत ने कहा कि हमारे आदेश के अनुसार पुनर्गठित पर्यवेक्षी समिति बांध की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में तब तक जवाबदेह होगी जब तक राष्ट्रीय बांद सुरक्षा प्राधिकरण पूरी तरह काम करने नहीं लग जाता। 

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अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह बी कहा कि संबंधित राज्य के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि पर्यवेक्षी समिति की ओर से दिए गए निर्देश तार्किक अंत तक पहुंचे। साथ ही संबंधित मंत्रालय को नए सिरे से सुरक्षा समीक्षा करने के लिए पर्यवेक्षी समिति को रसद सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है। यह बांद 1895 में इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बनाया गया था।
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