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सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, यौन कर्मियों को बिना पहचान पत्र मांगे वितरित करें राशन
Tue, 29 Sep 2020 04:06 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Tue, 29 Sep 2020 04:06 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यौन कर्मियों के लिए राशन वितरण से संबंधित एक अहम निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को कहा कि सभी राज्य सरकारें अपने-अपने यहां यौन कर्मियों को बिना किसी पहचान पत्र की मांग किए राशन वितरित करना सुनिश्चित करें।
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Supreme Court directs all the state governments to ensure that dry ration is provided to sex workers without insisting on any proof of identification
— ANI (@ANI) September 29, 2020विज्ञापन