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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court directs State Election Commission to notify 27 percent seats reserved for OBS as general seats in Maharashtra local body polls news in Hindi

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ओबीसी आरक्षित 27 फीसदी सीटों को सामान्य अधिसूचित करें

Wed, 15 Dec 2021 05:49 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 15 Dec 2021 05:49 PM IST
सार

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि चुनाव में ओबीसी आरक्षित 27 फीसदी सीटों को सामान्य सीटों की तरह अधिसूचित किया जाए।

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Supreme Court directs State Election Commission to notify 27 percent seats reserved for OBS as general seats in Maharashtra local body polls news in Hindi
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित 27 फीसदी सीटों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि इन 27 फीसदी सीटों को सामान्य श्रेणी में अधिसूचित करें, जिससे चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। 

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सुप्रीम कोर्ट ने बीती छह दिसंबर को राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर स्थानीय निकाय चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने यह साफ किया था कि बाकी सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इन आरक्षित सीटों पर भी प्रक्रिया आगे हढ़ाने के लिए ये निर्देश दिया गया है।
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राज्य निर्वाचन आयोग सात दिन में जारी करे नई अधिसूचना
सुप्रीम कोर्ट ने इन सीटों को सामान्य के घोषित करने हेतु नई अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने यह भी कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना पालन के राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने का फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा। 


महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर अदालत ने दिया ये निर्देश
न्यायाधीश एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने यह निर्देश महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर किए गए एक आवेदन पर सुनवाई के दौरान दिया। इस आवेदन में राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में शीर्ष अदालत की ओर से दिए गए पिछले सप्ताह के आदेश में बदलाव करने की मांग की गई थी।

अब 17 जनवरी 2021 को होगी आवेदन पर अगली सुनवाई
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छह दिसंबर के आदेश में बदलाव करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अंतराल को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी 2021 नियत कर दी।

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