फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court directs deletion of Bansuri Swarajs name from AAP leader Sanjay Singhs bail order

Sanjay Singh: 'संजय सिंह को जमानत देने के आदेश से बांसुरी स्वराज का नाम हटाएं', सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

Wed, 03 Apr 2024 03:26 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Wed, 03 Apr 2024 03:26 PM IST
सार

ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि बांसुरी स्वराज मामले में पेश नहीं हुईं और न ही उन्होंने मामले में एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि अनजाने में हुई किसी गलती के कारण उनका नाम पेश हुए लोगों की सूची में दिखाई दे रहा है।

विज्ञापन
Supreme Court directs deletion of Bansuri Swarajs name from AAP leader Sanjay Singhs bail order
बांसुरी स्वराज - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को जमानत देने के अपने आदेश से वकील बांसुरी स्वराज का नाम हटाने का निर्देश दिया है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि बांसुरी स्वराज का नाम अनजाने में हुई गलती के कारण सूची में शामिल किया गया था। 
विज्ञापन


जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, "ठीक है हम आदेश में संशोधन करेंगे।" ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि बांसुरी स्वराज मामले में पेश नहीं हुईं और न ही उन्होंने मामले में एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा, "अनजाने में हुई किसी गलती के कारण उनका नाम पेश हुए लोगों की सूची में दिखाई दे रहा है।"
विज्ञापन


बता दें कि बांसुरी स्वराज नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार हैं। अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को जमानत दे दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed