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Supreme Court: सुवेंदु अधिकारी को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी निर्वाचन के खिलाफ ममता की याचिका पर सुनवाई

Fri, 02 Sep 2022 02:28 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 02 Sep 2022 02:28 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके खिलाफ सुवेंदु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

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Supreme Court declines to consider plea of Suvendu Adhikari seeking transfer of CM Mamata Banerjee’s petition
ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी - फोटो : PTI

विस्तार

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वाचन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका को किसी अन्य राज्य में भेजने से इंकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट ही करेगा। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद सुवेंदु अधिकारी ने याचिका को वापस ले लिया है। 

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दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके खिलाफ सुवेंदु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि इस याचिका पर सुनवाई को कलकत्ता हाईकोर्ट के बजाय किसी अन्य हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए। गौरतबल है कि विधानसभा चुनाव में प.बंगाल की नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को हराया था। 

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