Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- समकक्ष पीठ का फैसला हाईकोर्ट के लिए बाध्यकारी, पढ़ें पूरी खबर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Fri, 05 Jan 2024 06:15 AM IST
सार
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने न्यायिक अनुशासन के महत्व पर बल देते हुए यह बात कही। पीठ ने कहा, न्यायिक अनुशासन और औचित्य के नियम और 'उद्धरणों के सिद्धांत में यह क्षमता है कि इनसे न्यायिक निर्णयों में निश्चितता और स्थिरता को बढ़ावा मिल सके।
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