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सुपरटेक के खिलाफ अवमानना मामला सुप्रीम कोर्ट ने किया बंद
Sat, 10 Jul 2021 03:42 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 10 Jul 2021 03:42 AM IST
सार
- सुपरटेक के वकील ने कोर्ट को बताया कि कंपनी ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए रजिस्ट्री में 50 करोड़ रुपये की राशि जमा करा दी है। इस रकम से घर खरीदारों का भुगतान होना है। इसके बाद कोर्ट ने घर खरीदारों द्वारा दाखिल अवमानना मामले को बंद कर दिया।
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
एमेराल्ड कोर्ट परियोजना के घर खरीदारों को रियल इस्टेट फर्म सुपरटेक द्वारा रकम लौटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कंपनी के खिलाफ अवमानना मामले को बंद कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एमराल्ड कोर्ट परियोजना को गिरा दिया गया था।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने पाया कि सुपरटेक लिमिटेड की अपील 2014 से लंबित है और उसके निस्तारण के लिए अगले हफ्ते सुनवाई तय की।
इस दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने पीठ को बताया कि अब सिर्फ इस पर फैसला होना है कि क्या नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्माण के लिए दी गई मंजूरी गैरकानूनी थी या नहीं।
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सुपरटेक के वकील ने कोर्ट को बताया कि कंपनी ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए रजिस्ट्री में 50 करोड़ रुपये की राशि जमा करा दी है। इस रकम से घर खरीदारों का भुगतान होना है। इसके बाद कोर्ट ने घर खरीदारों द्वारा दाखिल अवमानना मामले को बंद कर दिया। अब इस मामले में आगे की सुनवाई अगले हफ्ते होगी।
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