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Babri mosque Case: बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़े सभी मामले बंद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Tue, 30 Aug 2022 12:37 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 30 Aug 2022 12:37 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े सभी मामले को बंद कर दिया है।
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अयोध्या मंदिर विवाद
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विस्तार
छह दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी ढांचे को ढहाए जाने से जुड़े सभी मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी दाखिल अवमानना याचिका को भी बंद कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता असलम भूरे अब इस दुनिया में नहीं हैं। साथ ही, 2019 में आए फैसले के चलते भी अब इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं।
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बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992)
छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। 16वीं सदी में अयोध्या में बनी मस्जिद को कारसेवकों ने ढहा दिया। इस मामले में फैजाबाद में दो एफआईआर दर्ज हुई। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवणी, उमा भारती समेत लाखों कारसेवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इस वजह से पूरे देश में तनाव फैल गया। देशभर में हुए दंगों में दो हजार से ज्यादा लोग मारे गए।
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