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सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपी की जमानत की रद्द

Sat, 03 Apr 2021 04:08 AM IST
Kuldeep Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 03 Apr 2021 04:08 AM IST
सार

  • पीठ ने आरोपी महेश को जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को किया दरकिनार
  • पिछले साल 28 सितंबर को आरोपी महेश ने 30 वर्षीय महिला डॉक्टर की चाकू मारकर की थी हत्या

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Supreme Court cancels bail of accused of killing a female doctor in the clinic
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला डॉक्टर की हत्या मामले के आरोपी की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर गौर करते समय आरोप की गंभीरता को देखना जरूरी है।  

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जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोपी महेश को जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। पिछले साल 28 सितंबर को आरोपी महेश ने दोपहर 3.30 बजे 30 वर्षीय महिला डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
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यह घटना क्लीनिक के अंदर हुई थी। डॉक्टर डेंटल क्लीनिक चलाती थी। घटना के समय डॉक्टर के पिता भी वहां मौजूद थे। इस मामले में आरोपी ने जमानत याचिका सत्र न्यायालय में लगाई थी लेकिन सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में हाईकोर्ट से आरोपी को जमानत मिल गई।
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अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को दी गई जमानत दोषपूर्ण है। आरोपी पर लगे आरोप गंभीर है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय तथ्यों पर गौर नहीं किया। यह विचार नहीं किया गया कि अभी इस मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है। घटना के बाद आरोपी कई दिनों तक फरार भी था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया है।


मामले के मुताबिक, डॉक्टर और आरोपी वर्ष 2018 से साथ रहते थे। महिला डॉक्टर ने पिता से वित्तीय सहायता लेकर क्लीनिक की शुरुआत की थी। आरोपी महेश क्लीनिक के पैसे में हेरफेर करता था और डॉक्टर को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। तंग आकर डॉक्टर ने अलग रहना शुरू कर दिया। आरोपी से लगातार धमकी मिलने के बाद डॉक्टर ने पुलिस आयुक्त से शिकायत भी की थी।

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