फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court asks question to government on appointment in election commission

SC ने केंद्र से कहा- चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर बनाएं कानून, नहीं तो हम देंगे दखल

Wed, 05 Jul 2017 05:40 PM IST
amarujala.com- presented by: अभिषेक तिवारी
amarujala.com- presented by: अभिषेक तिवारी Updated Wed, 05 Jul 2017 05:40 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court asks question to government on appointment in election commission
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SELF
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कोई कानून क्यों नहीं है। चुनाव आयोग ने नियुक्तियों को लेकर एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून का निर्माण करेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद को ऐसा करने के लिए आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसके लिए संसद में कानून नहीं लाती है तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर गाइडलाइन जारी करेगी। 
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पूछा गया था कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर कोई कानून क्यों नहीं है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट से कहा कि अबतक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियु‍क्ति‍ का अधिकार राष्ट्रपति को

Supreme Court asks question to government on appointment in election commission
supreme court
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियु‍क्ति‍ से जुड़ा है। इसके अनुसार उनकी नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर समय-समय पर निर्वाचन आयुक्तों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है।

लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है। लेकिन संसद ने आज तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।  चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 324(5) में उन्हें पद से हटाए जाने का प्रावधान है। जसके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने के तरीके से हटाया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed