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Supreme Court: BBC डॉक्यूमेंट्री पर दाखिल याचिकाओं पर आज हो सकती है सुनवाई, शीर्ष कोर्ट ने दिया ये निर्देश
Fri, 03 Feb 2023 12:44 AM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Fri, 03 Feb 2023 12:44 AM IST
सार
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 30 जनवरी को कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में बीबीसी द्वारा गुजरात दंगों से संबंधित डॉक्यूमेंट्री और उसके कर्मचारियों के खिलाफ जांच की भी मांग की गई है।
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इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से शुक्रवार को मामले का उल्लेख करने को कहा। पीठ ने कहा कि वे 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी द्वारा बनाई गई विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर भारत में पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए शुक्रवार को फिर से उल्लिखित करें।बीबीसी पर भारत और भारत सरकार के प्रति पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस याचिका में कहा गया है कि यह डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक उदय के खिलाफ गहरी साजिश का परिणाम है।
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इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 30 जनवरी को कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगी।
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21 जनवरी को केंद्र ने लगाया था बैन
बता दें कि 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" को देश में प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा किया है, जिस पर विवाद की स्थिति भी पैदा हुई है।
किरेन रिजिजू ने की तल्ख टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्रीय कानून मंत्री ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है, इस तरह ये लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए तारीखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें, पत्रकार एन राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण, TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।