फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court asks civil court in Varanasi to not proceed with proceedings in Gyanvapi case till Friday

Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

Fri, 20 May 2022 02:16 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 20 May 2022 02:16 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले पर वह शुक्रवार को तीन बजे सुनवाई करेगी। तब तक वाराणसी की सिविल अदालत इस मामले में कोई आदेश न दे।

विज्ञापन
Supreme Court asks civil court in Varanasi to not proceed with proceedings in Gyanvapi case till Friday
ज्ञानवापी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बनारस की चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। इसके साथ शीर्ष कोर्ट ने वाराणसी की निचली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह तब तक इस मामले में सुनवाई न करे और न ही कोई आदेश जारी करे।

विज्ञापन

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले पर वह शुक्रवार को तीन बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक वाराणसी की सिविल अदालत इस मामले में कोई आदेश न दे। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन ने कहा कि वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन अस्वस्थ हैं, इसलिए ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाए। 

विज्ञापन


इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से मौजूद वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि मामला अर्जेंट होने के कारण इसे गुरुवार को ही सुना जाए। अहमदी ने कहा कि विभिन्न मस्जिदों को सील करने के लिए देश भर में कई आवेदन दायर किए गए हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई चल रही है और वजुखाना के चारों ओर एक दीवार को गिराने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। अहमदी ने कहा कि वह एक वकील के बीमार होने के आधार पर सुनवाई स्थगित करने का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन एक वचन दिया जाना चाहिए कि हिंदू भक्त सिविल कोर्ट की कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वे पीठ को आश्वासन दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष वाराणसी की सिविल कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस सूर्य कांत व जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जैन के कथन को रिकॉर्ड पर लिया और आदेश पारित करते हुए सिविल कोर्ट को मामले की सुनवाई शुक्रवार तक आगे नहीं करने को कहा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed