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चिदंबरम के लिए आज अहम दिन, सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट अलग-अलग मामलों में सुना सकते हैं फैसला
Thu, 05 Sep 2019 05:27 AM IST
Nilesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Nilesh Kumar
Updated Thu, 05 Sep 2019 05:27 AM IST
सार
- सुप्रीम कोर्ट में आईएनएक्स मामले में आरोपित कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के मामले की होगी सुनवाई
- अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाएगा
- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह पांच सितंबर तक हिरासत में रहेंगे, आज आखिरी दिन
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पी चिदंबरम
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम होगा। जहां सुप्रीम कोर्ट आईएनएक्स मामले में अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाएगा, वहीं निचली अदालत एयरसेल मैक्सिस सौदे मामले में अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगा।
इससे पहले निचली अदालत ने चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आदेश पारित करने की संभावना है।
दिल्ली की एक निचली अदालत ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि दो और दिन के लिए बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह पांच सितंबर तक हिरासत में रहेंगे।
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चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की एक दिन की अवधि पूरी होने पर उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ की अदालत में पेश किया गया था। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और चिदंबरम के वकील ने न्यायाधीश को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने दिन में एक आदेश दिया है कि वह (चिदंबरम) पांच सितम्बर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे।
न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का संज्ञान लिया और चिदंबरम को गुरुवार तक सीबीआई हिरासत में भेजने के आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश आधिकारिक वेबसाइट (उच्चतम न्यायालय) से कर्मचारियों ने डाउनलोड’ किया। सॉलिसीटर जनरल ने अदालत को आदेश के बारे में बताया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी सीबीआई हिरासत में रहेंगे और उन्हें पांच सितम्बर को पेश किया जाए।
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इससे पहले निचली अदालत ने चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आदेश पारित करने की संभावना है।
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दिल्ली की एक निचली अदालत ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि दो और दिन के लिए बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह पांच सितंबर तक हिरासत में रहेंगे।
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चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की एक दिन की अवधि पूरी होने पर उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ की अदालत में पेश किया गया था। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और चिदंबरम के वकील ने न्यायाधीश को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने दिन में एक आदेश दिया है कि वह (चिदंबरम) पांच सितम्बर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे।
न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का संज्ञान लिया और चिदंबरम को गुरुवार तक सीबीआई हिरासत में भेजने के आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश आधिकारिक वेबसाइट (उच्चतम न्यायालय) से कर्मचारियों ने डाउनलोड’ किया। सॉलिसीटर जनरल ने अदालत को आदेश के बारे में बताया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी सीबीआई हिरासत में रहेंगे और उन्हें पांच सितम्बर को पेश किया जाए।