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लॉकडाउन से पहले बिके बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत
Fri, 14 Aug 2020 02:26 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 14 Aug 2020 02:26 AM IST
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supreme court
- फोटो : पीटीआई
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सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले बिके बीएस-4 मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की इजाजत दे दी है। ये वे वाहन है जिनकी जानकारी ‘वाहन’ पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मार्च में खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर नाराजगी जताई थी और बीती 31 जुलाई को अगले आदेश तक मार्च में बिके बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी।
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जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद बेचे गए बीएस-4 मानक वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा। साथ ही उन वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जिनकी जानकारी ‘वाहन’ पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है।
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पीठ ने साथ ही स्पष्ट किया कि हम दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉक डाउन में सिर्फ जरूरी सामानों की बिक्री की इजाजत थी, ऐसे में वाहनों की बिक्री कैसे हुई?
सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, 12 मार्च से 31 मार्च के बीच 11 लाख बीएस-4 वाहनों की बिक्री हुई। जबकि 29 मार्च से 31 मार्च के बीच ढाई लाख बीएस-4 मानव वाले वाहन बेचे गए, जबकि उस दौरान देशभर में सख्ती से लॉकडाउन लागू था।