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SC: यू-ट्यूबर स्कारिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित; तमिलनाडु के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

Wed, 15 May 2024 11:30 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Wed, 15 May 2024 11:30 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब चैनल मारुनदान मलयाली चलाने वाले शाजन स्करिया की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। उधर तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 मई तक के लिए स्थगित की गई।

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Supreme court allows abbas to attend private prayer fatiha of his father mukhtar ansari news updates
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब चैनल मारुनदान मलयाली चलाने वाले शाजन स्करिया की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। याचिका में विधायक पीवी श्रीनिजिन द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने स्करिया को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था। श्रीनिजिन ने स्कारिया के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप लगाया गया था कि स्कारिया ने 'मरुनादन मलयाली' पर अपलोड किए गए एक वीडियो के माध्यम से जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर विधायक को अपमानित किया था। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आरोपी और विधायक के वकीलों की दलीलें और जवाब सुने और मामले पर फैसला सुरक्षित रखा। 

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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 मई तक के लिए स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 मई तक के लिए स्थगित कर दी। जरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि उन्हें एक विशेष पीठ के सामने पेश होना है। उन्होंने बताया कि विशेष पीठ के समक्ष वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दंडात्मक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। इसके बाद जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले पर सुनवाई 16 मई तक स्थगित कर दी। 

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तमिलनाडु के एक किसान नेता की याचिका पर विचार करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक किसान नेता की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में किसान नेता ने वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोरेट ने इसे प्रचार हित याचिका करार देते हुए कहा ‘आप याचिका वापस लेना चाहते हैं तो हम आपको वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसे खारिज करें, तो हम इसे खारिज कर सकते हैं। ये सभी प्रचार हित याचिकाएं हैं।’
 

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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत देते हुए उसे अपने पिता के फातिहा में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी याद में 10 जून को फातिहा कार्यक्रम आयोजित होगा। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 11 और 12 जून को पुलिस हिरासत में अपने परिवार के साथ समय बिताने की भी मंजूरी दे दी है। कोर्ट के आदेश के तहत अब्बास अंसारी को 9 जून की सुबह पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से गाजीपुर ले जाया जाएगा। अब्बास अंसारी 10 जून को प्रार्थना सभा (फातिहा) में शामिल होगा और फिर उसे गाजीपुर जेल ले जाया जाएगा। 11 और 12 जून को एक तय समय तक अब्बास अंसारी अपने परिजनों से मिल सकेगा। इस दौरान अब्बास की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी यूपी पुलिस के डीजीपी और जिला पुलिस पर होगी। 13 जून को अब्बास अंसारी को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। 

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