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सुप्रीम कोर्ट ने दो नाबालिग रेप पीड़िताओं को दी गर्भपात कराने की इजाजत

Fri, 22 Sep 2017 10:23 AM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा Updated Fri, 22 Sep 2017 10:23 AM IST
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supreme court allow abortion to two rape victims, DNA test to help nail accused

रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो नाबालिग लड़कियों को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अबॉर्शन के बाद भ्रूण को सुरक्षित रखा जाए, जिसे आरोपियों के खिलाफ बतौर सबूत पेश किया जा सके। 

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एक पीड़िता दिल्ली की रहने वाली 13 साल की नाबालिग है, जबकि दूसरी 17 वर्षीय पीड़िता बंगलूरू की है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , जस्टिस अमिताव रॉय और ए एम खानविलकर की एक बेंच ने यह फैसला सुनाया। 
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बता दें कि दोनों ही मामलों में गर्भ 20 हफ्तों से ज्यादा का हो गया था, जिसके चलते अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। अबॉर्शन के लिए दिल्ली में रहने वाली पीड़िता को शुक्रवार को एम्स भेजा जाएगा, जबकि बंगलूरू की पीड़िता को बंगलूरू मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा। 
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कोर्ट ने एम्स और कर्नाटक सरकार को पीड़िताओं के इलाज का खर्च उठाने को कहा है। दोनों केस में वकील ने कोर्ट के आग्रह किया है कि चूकि दोनों गर्भ की वजह रेप है, इसलिए ये भ्रूण आरोपियों के खिलाफ सबूत का काम करेंगे। जिसके बाद कोर्ट ने भ्रूण को बतौर सबूत रखने की मंजूरी दे दी है। 

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