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Supreme Court: दिल्ली में AAP की मेयर उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, दी ये तारीख
Fri, 27 Jan 2023 01:56 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 27 Jan 2023 01:56 PM IST
सार
दिसंबर में दिल्ली नगरपालिका के चुनाव हुए थे और तभी परिणाम भी आ गए थे। उसके बाद से अब तक मेयर के चुनाव नहीं हो सके हैं। जनवरी में दो बार 9 जनवरी और 24 जनवरी को मेयर चुनाव की तारीख तय की गई, लेकिन दोनों ही बार सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया और चुनाव टल गए।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट मामले में तीन फरवरी को सुनवाई करेगी। डॉ. शैली ओबरॉय ने याचिका दाखिल करते हुए समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने की मांग की थी।
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तीन फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर पद का चुनाव जल्द कराने के संबंध में ओबेरॉय की दलीलों पर संज्ञान लिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसे तीन फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा।
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डॉ. शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
दरअसल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार डॉ. शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिसंबर में दिल्ली नगरपालिका के चुनाव हुए थे और तभी परिणाम भी आ गए थे। उसके बाद से अब तक मेयर के चुनाव नहीं हो सके हैं। जनवरी में दो बार 9 जनवरी और 24 जनवरी को मेयर चुनाव की तारीख तय की गई, लेकिन दोनों ही बार सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया और चुनाव टल गए।
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याचिका में की गईं दो मांगें
इससे पहले ‘आप’ के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर गुंडागर्दी करने और एमसीडी की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि एमसीडी सदन के नेता मुकेश गोयल और ‘आप’ की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने दिल्ली में महापौर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है। पार्टी ने महापौर पद के चुनाव में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) के मतदान करने पर रोक लगाने की भी मांग की है। दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी चुनावों में ‘आप’ ने कुल 250 वार्डों में से 134 में जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 104 वार्ड में विजय हासिल हुई थी।