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नेशनल हेराल्ड मामला: राहुल और सोनिया की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 13 Nov 2018 01:17 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : PTI
सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टैक्स आंकलन से संबंधित अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। यह अर्जी नेशनल हेरल्ड और यंग इंडिया के बीच लेनदेन के दोबारा से टैक्स आंकलन के खिलाफ दायर की गई थी। टैक्स का आंकलन साल 2011-12 के बीच का होना था। मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। इससे पहले इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था।
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Supreme Court agrees to hear appeals of Congress President Rahul Gandhi,Sonia Gandhi and Oscar Fernandes challenging the Delhi High Court order refusing them relief in a case of re-opening of their tax assessments for the year 2011-12, on December 4.
— ANI (@ANI) November 13, 2018
जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ राहुल, सोनिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नान्डिस की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है।
बता दें आयकर विभाग ने पहली ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की हुई है। जिसके तहत अगर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उसका पक्ष भी सुना जाएगा। उच्च न्यायालय की ओर से कोई राहत न मिलने के कारण आयकर विभाग के लिए भी इन नेताओं के आकलन वर्ष 2011-12 के रिकॉर्ड की जांच करना आसान हो गया था।
ये आयकर जांच का मुद्दा उस वक्त उठा जब भाजपा नेता सुब्रमणयम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित निजी आपराधिक शिकायत निचली अदालत में दाखिल की। मामले में तीनों लोग जमानत पर हैं। गौरतलब है कि सोनिया और राहुल को निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को जमानत दी थी।