फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court agrees to hear appeals of Rahul and Sonia Gandhi in national herald case

नेशनल हेराल्ड मामला: राहुल और सोनिया की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

Tue, 13 Nov 2018 01:17 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 13 Nov 2018 01:17 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Supreme Court agrees to hear appeals of Rahul and Sonia Gandhi in national herald case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टैक्स आंकलन से संबंधित अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। यह अर्जी नेशनल हेरल्ड और यंग इंडिया के बीच लेनदेन के दोबारा से टैक्स आंकलन के खिलाफ दायर की गई थी। टैक्स का आंकलन साल 2011-12 के बीच का होना था। मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। इससे पहले इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था।


loader
 

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ राहुल, सोनिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नान्डिस की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है।

बता दें आयकर विभाग ने पहली ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की हुई है। जिसके तहत अगर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उसका पक्ष भी सुना जाएगा। उच्च न्यायालय की ओर से कोई राहत न मिलने के कारण आयकर विभाग के लिए भी इन नेताओं के आकलन वर्ष 2011-12 के रिकॉर्ड की जांच करना आसान हो गया था।

ये आयकर जांच का मुद्दा उस वक्त उठा जब भाजपा नेता सुब्रमणयम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित निजी आपराधिक शिकायत निचली अदालत में दाखिल की। मामले में तीनों लोग जमानत पर हैं। गौरतलब है कि सोनिया और राहुल को निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को जमानत दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Next Article

Followed