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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका मामले में पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
Wed, 14 Oct 2020 04:21 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 14 Oct 2020 04:21 PM IST
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सुमेध सिंह सैनी
- फोटो : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सैनी ने 1991 में जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या से संबंधित एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
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जानिए क्या है मामलाSupreme Court issues notice to Punjab govt on anticipatory bail plea of former state DGP Sumedh Singh Saini seeking protection from arrest in a case related to alleged abduction & murder of junior engineer Balwant Singh Multani in 1991. https://t.co/hcSM7jGu6W
— ANI (@ANI) October 14, 2020विज्ञापन
वर्ष 1991 में सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) थे। सुमेध सिंह सैनी पर आरोप है कि उन्होंने चंडीगढ़ में हुए आतंकी हमले के बाद जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी को पकड़ा था। हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिकर्मी की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद मुल्तानी का अपहरण हो गया था।
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सैनी पर मुल्तानी के अपहरण और फिर उसकी हत्या का आरोप है। इसके बाद मुल्तानी के भाई ने एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।