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सख्ती: खून बेचने वाले ब्लड बैंकों के खिलाफ होगी कार्रवाई, शिकायतें मिलने के बाद राज्यों को लिखा गया पत्र
Fri, 05 Jan 2024 07:25 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Fri, 05 Jan 2024 07:25 AM IST
सार
सीडीएससीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की 62वीं बैठक में इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई। शिकायतें मिलीं कि ब्लड बैंक काफी चार्ज वसूल रहे हैं। ये छह हजार से 15 हजार रुपये प्रति यूनिट तक है जो कि पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में आता है।
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फाइल फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
दाता न होने पर रक्त के लिए मनमानी कीमत मांगने वाले ब्लड बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सभी राज्यों के औषधि निरीक्षकों को लिखे पत्र में कहा है कि जो भी ब्लड बैंक रक्त के नाम पर मरीजों से लूट मचा रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। नियम के अनुसार, अस्पताल या ब्लड बैंक 250 से 1,550 रुपये में प्रति यूनिट रक्त दे सकते हैं। प्लाज्मा व प्लेटलेट्स के लिए 400 रुपये प्रति पैक फीस ली जा सकती है।
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15 हजार तक वसूल रहे
सीडीएससीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की 62वीं बैठक में इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई। शिकायतें मिलीं कि ब्लड बैंक काफी चार्ज वसूल रहे हैं। ये छह हजार से 15 हजार रुपये प्रति यूनिट तक है जो कि पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी अस्पताल या ब्लड बैंक केवल प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। अगर इसके अलावा अन्य कोई चार्ज लगा रहे हैं तो वह गलत है।
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