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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राज्य सरकारों के पास दूसरे राज्यों की लॉटरी पर टैक्स लगाने का है अधिकार 

Wed, 23 Mar 2022 08:14 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 23 Mar 2022 08:14 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि किसी राज्य द्वारा अधिकृत या निजी संस्थाओं द्वारा संचालित लॉटरी सट्टेबाजी और जुआ के अंतर्गत आने वाली गतिविधि है।

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State Legislatures have power to tax lotteries organised by other states: SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य विधानसभाओं को अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि भारत सरकार, राज्यों या किसी राज्य द्वारा अधिकृत या निजी संस्थाओं द्वारा संचालित लॉटरी सट्टेबाजी और जुआ के अंतर्गत आने वाली गतिविधि है।

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शीर्ष अदालत ने कर्नाटक और केरल सरकारों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया और कर्नाटक और केरल हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनके पास लॉटरी पर कर लगाने के लिए विधायी शक्ति की कमी है। पीठ ने कहा कि राज्य विधानमंडल के पास लॉटरी योजना पर कर लगाने का अधिकार है जो न केवल भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा या किसी अन्य एजेंसी या किसी विशेष राज्य की संस्था द्वारा बल्कि राज्य के भीतर एक निजी संस्था द्वारा जुए के रूप में चलाया जा रहा हो। 
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शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों का यह मानना सही नहीं था कि राज्य विधानसभाओं को भारत सरकार या कर्नाटक राज्य में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा संचालित लॉटरी पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है। हम मानते हैं कि कर्नाटक और केरल के राज्य विधानसभाओं द्वारा लगाए गए अधिनियमों के माध्यम से लगाए जाने की मांग की गई है।  

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