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Rajya Sabha Election : नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट, अब हाईकोर्ट से लगाई गुहार
Thu, 09 Jun 2022 09:50 PM IST
निर्मल कांत
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 09 Jun 2022 09:50 PM IST
सार
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने आदेश की प्रमाणित प्रति जल्द से जल्द मांगी है ताकि वे आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें।
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स्पेशल पीएम कोर्ट ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक के आवदेन को किया खारिज
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व राज्य मंत्री अनिल देशमुख के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें कल राज्यसभा में मतदान करने की अनुमति मांगी गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने आदेश की प्रमाणित प्रति जल्द से जल्द मांगी है ताकि वे आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। मामले में थोड़ी देर बाद ही अनिल देशमुख के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक-एक वोट महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए खूब रस्साकस्सी चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक इस समय जेल में हैं। अनिल देशमुख और नवाब मिल ने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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बता दें कि 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीटों पर मतदान होने हैं। कोर्ट के फैसले के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। भाजपा ने पहले से ही शिवसेना के खिलाफ अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। कोर्ट के फैसले ने रही-सही कसर को पूरा कर दिया है।
भाजपा के पास फिलहाल विधानसभा में 106 सीटें हैं। इस लिहाज से 2 सीटों पर उनकी जीत तय मानी जा रही है। इसके बाद भी भाजजपा के पास 22 वोट अतिरिक्त हैं। इसके अलावा भाजपा सात निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा कर रही है। इन सबके बावजूद जीत के लिए भाजपा को जीत के लिए भाजपा को 13 अतिरिक्त वटों की जरूरत होगी। इसके लिए भाजपा को छोटी राजनीतिक पार्टियों और अन्य बचे हुए निर्दलीय विधायकों का समर्थन जरूरी है।
उच्च न्यायालय का किया रुख
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे HC में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी और कल राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मांगी है। HC ने आज तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन कल सुबह सुनवाई होने की संभावना है।
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Mumbai | Special PMLA court rejects applications of Maharashtra minister Nawab Malik and former state minister Anil Deshmukh seeking permission to vote in Rajya Sabha elections tomorrow
— ANI (@ANI) June 9, 2022विज्ञापन
राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक-एक वोट महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए खूब रस्साकस्सी चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक इस समय जेल में हैं। अनिल देशमुख और नवाब मिल ने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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बता दें कि 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीटों पर मतदान होने हैं। कोर्ट के फैसले के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। भाजपा ने पहले से ही शिवसेना के खिलाफ अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। कोर्ट के फैसले ने रही-सही कसर को पूरा कर दिया है।
भाजपा के पास फिलहाल विधानसभा में 106 सीटें हैं। इस लिहाज से 2 सीटों पर उनकी जीत तय मानी जा रही है। इसके बाद भी भाजजपा के पास 22 वोट अतिरिक्त हैं। इसके अलावा भाजपा सात निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा कर रही है। इन सबके बावजूद जीत के लिए भाजपा को जीत के लिए भाजपा को 13 अतिरिक्त वटों की जरूरत होगी। इसके लिए भाजपा को छोटी राजनीतिक पार्टियों और अन्य बचे हुए निर्दलीय विधायकों का समर्थन जरूरी है।
उच्च न्यायालय का किया रुख
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे HC में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी और कल राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मांगी है। HC ने आज तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन कल सुबह सुनवाई होने की संभावना है।