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मुंबईः जेल की पोशाक नहीं पहनना चाहतीं इंद्राणी मुखर्जी, छूट देने की अर्जी लगाई पर हो गई खारिज

Tue, 19 Jan 2021 11:28 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 19 Jan 2021 11:28 PM IST
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Sheena Bora murder case, Indrani Mukherjee plea rejected for exemption from wearing prison clothes
इंद्रानी मुखर्जी - फोटो : पीटीआई

शीन बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की उस याचिका को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने जेल में सजा पाए कैदियों के लिए निर्धारित पोशाक पहनने से छूट देने का इस आधार पर अनुरोध किया था कि वह विचाराधीन कैदी हैं। 

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उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में गिरफ्तारी के बाद से ही इंद्राणी भायखला महिला जेल में कैद है। इंद्राणी ने पिछले महीने अदालत को बताया कि था कि वह विचाराधीन कैदी हैं, इसके बावजूद जेल अधिकारी उनसे हरे रंग की साड़ी पहनने के लिए कह रहे हैं जो सजा पाए कैदियों की पोशाक है।
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इसके साथ ही इंद्राणी ने अपने वकील के जरिये याचिका दायर कर इस वर्दी को पहनने से छूट देने का अनुरोध किया। हालांकि, विशेष न्यायाधीश जेसी जगदले ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है।
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 बता दें कि 24 वर्षीय शीना बोरा इंद्राणी की पहले पति से जन्मी संतान थी। आरोप है कि अप्रैल 2012 में कार में बोरा का गला घोंटकर हत्या कर दी गई और शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले में ठिकाने लगा दिया गया।


वर्ष 2015 में हत्या का खुलासा होने के बाद मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के अलावा उसके चालक श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

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