{"_id":"5e3bed4b8ebc3ee5ed1e8b42","slug":"sheena-bora-case-peter-mukerjea-has-been-granted-bail-by-bombay-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"शीना बोरा हत्याकांड: जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे पीटर मुखर्जी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
शीना बोरा हत्याकांड: जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे पीटर मुखर्जी
Thu, 06 Feb 2020 04:24 PM IST
अमित कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अमित कुमार
Updated Thu, 06 Feb 2020 04:24 PM IST
विज्ञापन
शीना बोरा केस
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी को गुरुवार को जमानत मिल गई है। लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका पर मुहर लगाई।
जमानत देने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध पर छह सप्ताह के लिए आदेश पर रोक लगा दी है, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें। मुखर्जी पर आरोप हैं कि उसने अपनी पत्नी इंद्राणी के पहले पति की बेटी शीना को मारने की साजिश रची थी।
विज्ञापन
इससे पहले दिसंबर में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। मुखर्जी ने छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश जेसी जगदाले की अदालत में यह अर्जी लगाई थी।
विज्ञापन
जमानत देने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध पर छह सप्ताह के लिए आदेश पर रोक लगा दी है, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें। मुखर्जी पर आरोप हैं कि उसने अपनी पत्नी इंद्राणी के पहले पति की बेटी शीना को मारने की साजिश रची थी।
विज्ञापन
Sheena Bora case: Bombay High Court has stayed the order for 6 weeks on CBI's request, so that it can file an appeal in the Supreme Court. https://t.co/odCk2gDPZG
— ANI (@ANI) February 6, 2020
विज्ञापन
इससे पहले दिसंबर में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। मुखर्जी ने छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश जेसी जगदाले की अदालत में यह अर्जी लगाई थी।