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Maharashtra: शरद पवार गुट का दावा- अजित खेमे ने दाखिल किया फर्जी हलफनामा, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग

Mon, 20 Nov 2023 10:14 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 20 Nov 2023 10:14 PM IST
सार

Maharashtra: शरद पवार गुट ने दावा किया है कि अजित पवार खेमे ने चुनाव आयोग में फर्जी हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। 

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Sharad Pawar faction urges EC to take penal action against Ajit camp for allegedly filing fake affidavits
शरद पवार, अजित पवार - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार गुट ने सोमवार को चुनाव आयोग से अजित पवार के धड़े के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि अजित खेमे ने आयोग के समक्ष फर्जी हलफनामे दाखिल किए।  

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इस साल दो जुलाई को अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर अजित पवार, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। इससे दो दिन पहले तीस जून को अजित पवार ने चुनाव आयोग का रुख किया था और पार्टी के नाम के साथ-साथ चुनाव चिह्न पर दावा किया। इसके बाद चालीस सांसदों के समर्थन से उन्होंने खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया था। 

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शरद पवार की सोमवार को चुनाव आयोग में चौथी व्यक्तिगत सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों से कहा कि अजित पवार खेमे की ओर से दाखिल कथित फर्जी हलफनामों को धोखाधड़ी की 24 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अजित पवार खेमे की ओर से की गई पूरी तरह से बेशर्म धोखाधड़ी है।  

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सिंघवी जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तब शरद पवार वहां पर मौजूद थे। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। सिंघवी ने कहा कि विरोधी गुट ने की ओर से पेश एक भी हलफनामे में शरद पवार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के पास अधिकार क्षेत्र है और उसे इस तरह की खुली जालसाजी और धोखाधड़ी के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत उसकी शक्ति भी है। 
 

उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी मांग की कि वह अजित पवार गुट की याचिका को रद्द करे और उन पर जुर्माना लगाए। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में काम करता है और मामले की सुनवाई मुख्य चुनाव आयुक्त और साथी चुनाव आयुक्तों के द्वारा की जाती है। 

जानिए, क्या बोले अजीत गुट के वकील
चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अजीत पवार गुट के वकील वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि शरद पवार गुट देरी कर रहा था। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है कि शुक्रवार को सुनवाई खत्म हो जाएगी। शरद पवार गुट ने दो और दिनों का समय मांगा है और आयोग ने दे दिया। हमने इसका विरोध किया है क्योंकि दूसरा पक्षा सिर्फ देरी कर रहा है। 

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