{"_id":"5d2089958ebc3e6c9f0f6bb2","slug":"seven-people-including-former-bjp-mp-dinu-solanki-guilty-in-the-murder-of-rti-activist-amit-jethva","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या में पूर्व भाजपा सांसद समेत सात लोग दोषी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या में पूर्व भाजपा सांसद समेत सात लोग दोषी
Sat, 06 Jul 2019 05:14 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: आसिम खान
Updated Sat, 06 Jul 2019 05:14 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की 2010 में हुई हत्या के मामले में यहां सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को शनिवार को दोषी करार दिया। जेठवा ने गिर वन रेंज में अवैध खनन गतिविधियों को सामने लाने का प्रयास किया था।
विज्ञापन
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के एम दवे मामले में 11 जुलाई को सजा सुनाएंगे। अपराध शाखा द्वारा सोलंकी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपा दिया था।
विज्ञापन
वर्ष 2009 से 2014 तक गुजरात के जूनागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके सोलंकी को उनके चचेरे भाई शिव सोलंकी और पांच अन्य के साथ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों का दोषी माना।
विज्ञापन
गुजरात उच्च न्यायालय के बाहर 20 जुलाई 2010 को जेठवा की हत्या कर दी गयी थी। दरअसल, उन्होंने आरटीआई अर्जी के जरिए दीनू सोलंकी की कथित संलिप्तता वाली अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी।
जेठवा ने एशियाई शेरों के वास स्थान गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की थी। मृतक के पिता भीखाभाई जेठवा के उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद अदालत ने मामले की नए सिरे से जांच का आदेश दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से कहा था कि आरोपियों द्वारा दबाव डालने और भयादोहन करने के चलते करीब 105 गवाह मुकर गए।