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बंगलूरू सिटी में आज दोपहर 12 बजे से एक जनवरी शाम 6 तक धारा 144 रहेगी लागू
Thu, 31 Dec 2020 07:14 AM IST
Kuldeep Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 31 Dec 2020 07:14 AM IST
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बंगलूरू में पुलिस बल तैनात - सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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कर्नाटक के बंगलूरू सिटी में 31 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 1 जनवरी शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना के खतरे के मद्देनजर नए साल पर लोगों की भीड़ न जुटे इसलिए ये फैसला लिया गया है।
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कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के मद्देनजर नववर्ष का जश्न मनाने के लिए भीड़ एकत्र होने से रोकने के वास्ते बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में सख्त उपाय लागू रहेंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को यह जानकारी दी।
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Karnataka: Section 144 to come into effect from 12 noon of 31st December, 2020 to 6 am of 1st January, 2021 in Bengaluru city. #NewYear
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) December 30, 2020
मंत्री ने कहा कि राज्य एवं शहर के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबंधों के संबंध में उन्होंने शहर के पुलिस उपायुक्त और राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात की है। साथ ही इन्हें सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि शहर के एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, कोरामंगला और इंदिरा नगर समेत अन्य स्थानों पर भीड़ के एकत्र होने की मनाही रहेगी क्योंकि निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले पब और क्लबों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
सरकार ने नववर्ष के मौके पर पब और क्लबों में होने वाले आयोजनों, पार्टियों, डीजे कार्यक्रम और ऐसे सभी विशेष आयोजनों पर रोक लगा दी है, जहां भीड़ एकत्र होती है और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जाता है।
भीड़ के एकत्र होने पर रोक रहेगी लेकिन सभी क्षेत्रों में रोजमर्रा की गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकेंगी। शहर में 31 दिसंबर की शाम छह बजे से लेकर एक जनवरी की सुबह छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।