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सेबी ने एनडीटीवी पर वीसीपीएल ऋण समझौते की जानकारी का खुलासा न करने पर लगाया पांच करोड़ का जुर्माना

Wed, 30 Dec 2020 03:15 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 30 Dec 2020 03:15 AM IST
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SEBI imposes fine of 5 crore on NDTV for not disclosing details of VCPL loan agreement
सेबी - फोटो : PTI

बाजार नियामक सेबी ने एनडीटीवी पर वीसीपीएल ऋण समझौते की जानकारी का खुलासा न करने पर पांच करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। सेबी ने कहा, ऋण समझौते में कई शर्तें ऐसी थीं जो सीधे मीडिया कंपनी का कामकाज प्रभावित करती थीं।

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वीसीपीएल के साथ ऋण समझौते को लेकर जानकारी न देने पर कार्रवाई
क्वांटम सिक्योरिटीज ने 2017 में वीसीपीएल से ऋण समझौते की जानकारी शेयरधारकों से साझा न करने पर शिकायत दर्ज कराई थी। सेबी के मुताबिक, एनडीटीवी के प्रमोटरों ने 2009 में हुए समझौते से आईसीआईसीआई बैंक से लिए कर्ज चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये लिए। इसके बाद साल के अंत में वसीपीएल से 53.85 करोड़ का एक और समझौता हुआ।
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समझौते की शर्त के मुताबिक, वीसीपीएल को आरआरपीआर होल्डिंग के वारंट को इक्विटी शेयर में भुनाकर एनडीटीवी में परोक्ष रूप से 30 फीसदी शेयर हासिल करने की अनुमति थी। प्रणय रॉय, राधिका रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग एनडीटीवी के प्रमोटर हैं।

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