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EC: पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक आज, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर

Thu, 14 Mar 2024 02:58 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 14 Mar 2024 02:58 AM IST
सार

EC: चुनाव आयोग में दो आयुक्तों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति गुरुवार की दोपहर बैठक करेगी।  

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Selection Commission Meeting Under PM Modi’s Chairmanship Today to Fill Vacancies in EC
भारत निर्वाचन आयोग - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की गुरुवार दोपहर बैठक होगी। बाद में चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग (ईसीआई) में दो सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले बुधवार की शाम कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व वाली एक खोज समिति ने इसके लिए पांच उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने के लिए बैठक की। 

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कानून तीन सदस्यीय चयन समिति को ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने का अधिकार देता है, जिसका चयन खोज समिति ने नहीं किया हो। 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद अरुण गोयल ने भी चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे की अधिसूचना नौ मार्च को जारी की गई थी। तबसे आयोग में ये दो पद खाली हैं। 

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दो चुनाव आयुक्तों के पद खाली होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार चुनाव आयोग के एकमात्र सदस्य रह गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नया कानून लागू होने से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। परंपरा के मुताबिक, सबसे वरिष्ठ को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। 

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आयोग में पहले केवल मुख्य चुनाव आयुक्त था
संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 में कहा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त होंगे (अगर कोई हों) जितने राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं। चुनाव आयोग के पास पहले केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। लेकिन वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं। 

पहली बार 1989 में नियुक्त किए गए दो आयुक्त
दो अतिरिक्त आयुक्तों को सबसे पहले 16 अक्तूबर, 1989 को नियुक्त किया गया था। लेकिन उनका कार्यकाल एक जनवरी 1990 तक चला। बाद में एक अक्तूबर 1993 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग की अवधारणा तबसे लागू है, जिसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है। 

चयन समिति में कौन होंगे शामिल
चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ही दिन या अगले दिन हो सकती है। 

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