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West Bangal: स्कूल नौकरी घोटाले की जांच तेज, सीबीआई तलाश रही ओएमआर शीट, दो सर्वर और हार्ड डिस्क जब्त
Fri, 12 Jul 2024 03:48 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: बशु जैन
Updated Fri, 12 Jul 2024 03:48 PM IST
सार
कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में प्रयोग हुईं ओएमआर शीट की डिजिटल जांच करने और नष्ट किए गए सर्वर, डिस्क और अन्य सुरक्षित डाटा को डिजिटली रूप से तलाश करने के लिए कहा था।
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सीबीआई
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाले की जांच तेज कर दी है। शुक्रवार को सीबीआई ने एक कोलकाता की एक निजी कंपनी के परिसर में तलाशी अभियान चलाया। यहां से सीबीआई ने दो सर्वर और हार्ड डिस्क जब्त की।
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सीबीआई अफसरों की टीम ने शहर के दक्षिणी एवेन्यू क्षेत्र स्थित मैसर्स एस बसु एंड रॉय कंपनी पर तलाशी के दौरान सर्वर और हार्ड डिस्क जब्त किए। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि सर्वर और हार्ड डिस्क की जांच में भर्ती परीक्षा में प्रयोग की गई ओएमआर शीट के डिजिटल बैकअप को प्राथमिकता दी जाएगी। अफसरों ने बताया कि बैकअप खंगालने के लिए छह सीबीआई अफसर और दो साइबर क्राइम विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। जब्त किए गए सर्वर और हार्ड डिस्क में मौजूद डाटा को रीस्टोर करने के लिए फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। अफसरों ने कहा कि ओएमआर शीट की डिजिटल कॉपी के बैकअप को रीस्टोर करने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
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पिछले सप्ताह कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में प्रयोग हुईं ओएमआर शीट की डिजिटल जांच करने और नष्ट किए गए सर्वर, डिस्क और अन्य सुरक्षित डाटा को डिजिटली रूप से तलाश करने के लिए कहा था। कोर्ट ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया था कि कंप्यूटर, सर्वर और हार्ड डिस्क मैसर्स एस बसु राय एंड कंपनी के हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए निजी विशेषज्ञों और निजी संस्थानों जैसे एनआईसी, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस के विशेषज्ञों की मदद ली जाए। दरअसल एस बसु राय एंड कंपनी ने 2014 में पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन द्वारा कराई गई शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयोग की गई ओएमआर शीट को स्कैन किया था।
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कोर्ट ने यह भी कहा था कि विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा की गई जांच में आने वाले खर्च की मांग सीबीआई को पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से करनी होगी। मुकदमे की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।