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सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिवालिया कंपनी के नए प्रबंधन पर नहीं चलेंगे पुराने मुकदमे

Tue, 19 Jan 2021 11:39 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 19 Jan 2021 11:39 PM IST
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SC upholds Law Protecting New Owners of Bankrupt Indian Firms
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिवालिया संहिता से संबंधित कानूनों को बरकरार रखते हुए ऐसी कंपनियों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें किसी अन्य समूह ने खरीद लिया है। संबंधित कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ पूर्व में जारी मुकदमे नए मालिक या प्रबंधन पर नहीं चला जाएंगे। 
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शीर्ष कोर्ट के इस फैसले से बड़ी दिवालिया कंपनियों से संबंधित मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा। किसी दिवालिया कंपनी के बिक जाने के बाद उस पर और उसकी संपत्तियों के खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकेगा। अलबत्ता पुराने प्रबंधन पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। 
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चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

दिवालिया कंपनी के नए प्रबंधन को संरक्षण देने वाले नियमों को बरकरार रखने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों में संसद में किए गए संशोधनों को उचित करार दिया।  न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी कानून को चुनौती देने के लिए ‘दुर्भावना’ कोई आधार नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने याचिका दायर करने वालों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि रियल एस्टेट उद्योग के दबाव में आकर संसद ने आईबीसी के प्रावधानों में बदलाव किया है।

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इस फैसले से दिवालिया कंपनियों को खरीदने के इच्छुक निवेशकों को संरक्षण मिल सकेगा।  बता दें कोरोना महामारी के कारण देश में दिवालिया हो चुकी कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई कारोबार ठप होने से ऐसी कंपनियां नए निवेशकों की तलाश में हैं। 

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