फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   SC seeks internet providers to stop uploading of vulgar videos

इंटरनेट प्रोवाइडर्स से SC ने पूछा अश्लील वीडियो अपलोडर को कैसे पहचानेंगे?

Wed, 22 Feb 2017 02:28 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 22 Feb 2017 02:28 PM IST
विज्ञापन
SC seeks internet providers to stop uploading of vulgar videos
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SELF

जिस प्रकार देश में इंटरनेट का दायरा बढ़ रहा है उसी प्रकार इसका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। आए दिन सुनने को मिलता है किसी की अश्लील वीडियो वायरल हो रही है। इन्हीं सब मामलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों से पूछा कि अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए आपके पास क्या तंत्र है।

विज्ञापन


जस्टिस एमबी लोकुर और यूयू ललित की बेंच ने इस तरह के वीडियोज से महिलाओं की प्रतिष्ठा और निजता के हनन का सवाल उठाते हुए गूगल की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि क्या आपके पास ऐसा कोई मेकेनिज्म है, जिससे ऐसे वीडियोज अपलोड करने से पहले संबंधित व्यक्ति की पहचान उजागर हो सके।
विज्ञापन


कंपनियों की ओर से कहा गया कि इस तरह के वीडियो पोस्ट किए जाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। इस पर शीर्ष अदालत ने उनके तर्क को  प्रथम दृष्ट्या खारिज करते हुए कहा, 'हम इस पर रोक चाहते हैं, सिर्फ नियंत्रण नहीं।'
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं, गूगल का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट सजन पूवय्या ने कहा, 'गूगल जैसे सर्च इंजनों पर हर घंटे बड़े पैमाने पर वेबसाइट्स की ओर से वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। ऐसे में सर्च इंजन के लिए इन्हें अपलोड किए जाने से पहले ही उसकी पड़ताल करने और उन्हें ब्लॉक करना मुश्किल है।' अगर केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी इस बारे में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की मदद करे तो  आपत्तिजनक कंटेंट को ऑफ किया जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed