फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   SC seeks Centre rakesh asthana replies on ngo plea against his appointment as delhi cp

नियुक्ति पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना और केंद्र के खिलाफ जारी किया नोटिस, 14 दिन में मांगा जवाब

Fri, 26 Nov 2021 12:49 PM IST
प्रशांत कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार झा Updated Fri, 26 Nov 2021 12:49 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। 

विज्ञापन
SC seeks Centre rakesh asthana replies on ngo plea against his appointment as delhi cp
दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सलाह को एफिडेविट दाखिल। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राकेश अस्थाना और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गैर सरकारी संगठन  की याचिका पर सुनवाई की। दिल्ली हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एनजीओ CPIL की याचिका को खारिज कर दिया था।

विज्ञापन


दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने बताया था कि अस्थाना की नियुक्ति कानून के मुताबिक है। जिसके बाद एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
विज्ञापन


दो हफ्ते में दाखिल करेंगे जवाब
डी वाई चंद्रचूड़ और एस बोपन्ना की पीठ ने केंद्र और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी कर दो हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा है। इस पर केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अस्थाना के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


कौन हैं राकेश अस्थाना
राकेश अस्थाना गुजरात काडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह, सीबीआई और सीमा सुरक्षा बल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर रहते हुए राकेश अस्थाना और सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद सरकार ने दोनों को पद से हटा दिया था। कुछ समय बाद राकेश अस्थाना की नियुक्ति बीएसएफ महानिदेशक के तौर पर हुई, लेकिन 31 जुलाई को सेवानिवृति से महज चार दिन पहले 27 जुलाई को उन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल एक साल का होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को सुनवाई की थी तब कोर्ट ने प्रशांत भूषणको हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर नई याचिका दाखिल करने की इजाजत दी थी। जिसपर भूषण ने शीर्ष कोर्ट के सामने नई याचिका दायर की। 


अस्थाना की नियुक्ति पर उठे सवाल
बता दें कि जिस वक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति हुई थी उसी समय सुप्रीम कोर्ट में अस्थाना के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी । उस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मसले पर एक अर्जी लगाई गई थी।  तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाए इसके बाद हम सुनवाई करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि राकेश अस्थाना के रिटायर्ड होने से ठीक पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इसे नियमों का उल्लंघन बताया गया और उनकी नियुक्ति रद्द करने की अपील की गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed